अवैध कब्जा कर पूर्व सरपंच ने बनवाया था कॉम्पलेक्स
लोकनाथ पटेल। सरायपाली
ग्राम छुईपाली के सरपंच द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे शासकीय भूमि में बिना अनुमति के 4 कमरे का कॉम्पलेक्स निर्माण करवाया गया था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर महासमुंद से की गई. शिकायत के बाद आज अवैध कब्जे वाले कॉम्पलेक्स को तोड़ दिया गया. ग्राम पंचायत छुईपाली मे अवैध कब्जा को हटाने के दौरान तहसीलदार सारायपाली, पटवारी छुईपाली, सचिव छुईपाली एवं थाना प्रभारी सिंघोडा एवं ग्रांवावासी मौजूद थे।
गौरतलब है कि सरपंच द्वारा उक्त चार दुकान का कॉम्पलेक्स किराए में देने के लिए बनाया गया था और सभी दुकानों को अपने निजी लोगों को भी किराए में दे दिया गया था. ग्रामीण बृजमोहन, श्रीराम, भोजराज, सुरेन्द्र साव, बनमाली, मुकेश गरिया, अर्जुन मुंगरी, सुदन, जुगेश्वर, आदम खान, जितेन्द्र बारिक, आशाराम पटेल, प्रकाश सेठ, दीपक प्रधान, लक्ष्मीचंद्र दास आदि लोगों ने उक्त निर्माणाधीन भवन में तहसीलदार के समक्ष शिकायत कर स्थगन करवाया गया और 25 जनवरी 2019 को जांच रिपोर्ट पंचनामा सहित पेश किया गया, जिसमें स्थगन आदेश जारी किया गया था। स्थगन आदेश जारी होने के बाद भी सरपंच, सचिव द्वारा आदेश की अवमानन करते हुए उनके द्वारा काम जारी रखा गया. कार्य स्थल का निरीक्षण प्रमाण पत्र सरपंच एवं सचिव तथा उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सरायपाली व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया जाना बताया और भूमि विवादित नहीं होने की बात कहकर निर्माण कार्य जारी रखा गया था ।
शिकायतकर्ताओं ने बताया था कि पूर्व सरपंच, सचिव द्वारा व्यवसायिक परिसर निर्माण हेतु साढे 4 लाख रूपए की राशि का रिपोर्ट विगत 7 मार्च को प्रस्तुत कर शासन के राशि का दुरूपयोग किया है. इसी तरह 11 फरवरी 2019 को पंचायत की कार्यवाही बैठक रजिस्टर में फर्जी तरीके से उक्त व्यवसायिक परिसर निर्माण करने हेतु प्रस्तावित किया गया।