बिलासपुर: कोल स्कैम मामले में जेल में बंद IAS रानू साहू की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने रानू साहू की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोयला घोटाला मामले में IAS रानू साहू को पिछले साल जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी जिसे ईडी की निचली अदालत से खारिज कर दिया. ईडी कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद रानू साहू जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंची थी. सोमवार को कोर्ट मे सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
क्या है मामला…
बता दें कि, छत्तीसगढ़ में ED ने कोयला घोटाला मामले की जांच की. ED ने दावा किया है कि, 540 करोड़ की लेवी स्कैम हुई है. ईडी ने दस्तावेजों की जांच के लिए कई रेड भी किए और कई दस्तावेज भी जब्त किए. ईडी ने कोर्ट में कहा था कि कोल परिवहन में प्रति टन 25 रुपए की दर से कमीशन की राशि वसूली गई.
ये आरोपी भी गिरफ्तार
ईडी ने इस मामले में IAS समीर विश्नोई, रानू साहू, खनिज विभाग के अधिकारी शिव शंकर नाग, संदीप नायक, कोयले के कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था. जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो ईडी ने सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकार, दीपेश टांक और राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया.



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