साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रदेश में अब नहीं खुलेगी नई शराब दुकान, जानिए क्या-क्या लिए गए निर्णय…

साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रदेश में अब नहीं खुलेगी नई शराब दुकान, जानिए क्या-क्या लिए गए निर्णय…

रायपुर :  नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. उप मुख्यमंत्री अरुण साव कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024.25 का अनुमोदन किया गया है. इसमें यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में अब कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी.

बैठक में लिए गए ये निर्णय

छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा के द्वितीय सत्र फरवरी-मार्च 2024 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

बजट अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है. यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी.

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है. इस संशोधन में जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीशष को जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान रखा गया है. इसी तरह व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी तथा व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी तथा जिला न्यायालय को प्रधान जिला न्यायालय से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है.

उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है.









You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments