रिमांड रूम में मनेगी अरविंद केजरीवाल की होली, कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की कस्‍टडी में भेजा

रिमांड रूम में मनेगी अरविंद केजरीवाल की होली, कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की कस्‍टडी में भेजा

नई दिल्ली :  दिल्ली शराब नीति केस में PMLA कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक (6 दिन) की ED रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले 3 घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था।केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई दोपहर 2.15 बजे शुरू होकर शाम 5.15 बजे तक चली थी।

ED ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। साथ ही सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया। साथ ही दावा किया कि इस केस से जुड़े कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए। कई सारे फोन तोड़े गए हैं।

केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। दो बार कैश ट्रांसफर किया गया। पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ED के पास सब कुछ है, तो गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी? 80% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं बताया। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वे उनसे कभी मिले भी थे।

ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) राजू ने दलीलें दीं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता ने पक्ष रखा। इस बीच विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। केजरीवाल को 21 मार्च को CM हाउस से गिरफ्तार किया गया था। उनकी रात ED की लॉकअप में कटी।










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