मतदान केन्द्रों में अव्यवस्था किरंदुल के प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी हुए निलम्बित

मतदान केन्द्रों में अव्यवस्था किरंदुल के प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी हुए निलम्बित

 

दंतेवाड़ा : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद किरन्दुल पीआर कोर्राम को लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्र किरंदुल के अंतर्गत आने वाले 21 मतदान केन्द्रों में आवश्यक छायापानी,जलपान एवं अन्य व्यवस्था करने का दायित्व सौंपा गया था और मतदान केन्द्रों में छाया पानी,जलपान एवं अन्य व्यवस्था करने हेतु राशि आबंटित किया जाकर यह अपेक्षा की गई थी कि सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करे।किन्तु कोर्राम के द्वारा उक्त सौपे गए कार्य का निर्वहन न कर गंभीर व्यतिक्रम किया गया है।

उक्त कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण एवं समय-सीमा के कार्य के प्रति उदासीनता और घोर लापरवाही का द्योतक है जो कि सिविल सेवा आचरण नियम के नियम 3 (क) एवं सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण नियम के नियम 9 (1) के तहत दंडनीय है। अतएव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क के जिले में निर्वाचन के संचालन एवं पर्यवेक्षण के निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए पीआर कोर्राम प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद किरन्दुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)बड़े बचेली नियत किया जाता है।निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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