जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री के मामलों में जप्त शराब का किया गया नष्टीकरण

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री के मामलों में जप्त शराब का किया गया नष्टीकरण


गोलू कैवर्त संभाग प्रमुख छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार  : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  सदानंद कुमार के निर्देशानुसार, जिले के थाना चौकियों में आबकारी एक्ट के तहत दर्ज 1001 प्रकरण में जप्तशुदा शराब, जिसमें कलेक्टर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा राजसात,  न्यायालयों से निर्णित शराब जिसमें अपील की अवधि समाप्त हो गई है तथा ऐसे प्रकरणों के जप्तशुदा शराब जिसके नष्टीकरण हेतु  न्यायालय से अनुमति प्राप्त की जा चुकी है, ऐसे सभी मामलों में जप्त शराब का सत्यापन करने पश्चात नष्टीकरण कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था। उक्त निर्देशों के परिपालन में जप्त शराब का विधिवत नष्टीकरण करने हेतु जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  अविनाश ठाकुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 

 26मई  को दोपहर 01:00 बजे पुलिस कैंप लाहोद में नोडल अधिकारी  अविनाश ठाकुर,  अमित गुप्ता अनुविभागीय दंडाधिकारी बलौदाबाजार, रवि पाठक सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं रक्षित निरीक्षक उषा ठाकुर की उपस्थिति में* जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के समस्त थाना/चौकी के 1011 प्रकरणों में कुल 11587.768 लीटर शराब का सत्यापन कार्यवाही पश्चात विधिवत नष्टीकरण कराया गया। उक्त कार्य में सउनि अश्वनी पडवार प्रधान आरक्षक लीलाधर ध्रुव, मोहित ठाकुर, आरक्षक बबलू राजा कौशिक, आकाश शर्मा एवं थाना एवं चौकी के माल मोहर्रिर का विशेष योगदान रहा। इसी क्रम में अवैध रूप से शराब बिक्री के जिन प्रकरणों में जप्त वाहनों को राजसात करने हेतु जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा आदेशित किया गया, उन वाहनों की राजसात कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है।










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