कोरिया 22 जुलाई 2024 : छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान 1 दिसम्बर 2022 में निहित प्रावधान अनुसार राजस्व पुस्तक 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6 (1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है। अपर कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा राहत के तहत मृतकों के वारिसों को 28 लाख रूपये की मंजूरी दी है।
मिली जानकारी अनुसार बैकुण्ठपुर तहसील के ग्राम उरूमदुगा के सावित्री सिंह की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस श्री शोभनाथ, पटना तहसील के ग्राम खोडरी के मुरारी लाल की मधुमक्खी के काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिस श्रीमती नानबाई, ग्राम टेमरी के कृतिका सिंह की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस श्री विनय कुमार, ग्राम सोरगा के पंतागो बाई की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस श्री धर्मपाल तथा पोड़ी (बचरा) तहसील के ग्राम माझापारा सांवला के शांति की सर्प के काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिस श्री विजय शंकर, ग्राम बंजारीडांड़ के ज्योति सिंह की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस श्री शिवचन्द्र सिंह मरकाम, ग्राम जिल्दा के धनसू की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस श्रीमती कलावती को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृत की गई है।
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

Comments