खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा ली गई पूर्व 6 सैंपल फेल,दुकानदारों को लगाया गया है 1 लाख 60 हजार रूपये का जुर्माना 

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा ली गई पूर्व 6 सैंपल फेल,दुकानदारों को लगाया गया है 1 लाख 60 हजार रूपये का जुर्माना 

गोलू कैवर्त संभाग प्रमुख छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार : खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला बलौदाबाजार भाटापारा के द्वारा किए गए जांच एवं सैंपल उपरांत न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत एक माह के भीतर ही 6 प्रकरण पर निर्णय आया है। जिसके तहत विभिन्न विभिन्न प्रकरण पर 6 दुकानदारों को कुल 1 लाख 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया हैं। जिसमे जुर्माना लगाया गया है उसमें कमलेश किराना बलौदाबाजार को अवमानक मिर्च पाउडर हेतु 15 हजार रूपये, राजेश दाल भंडार पलारी को अवमानक दाल पर 25 हजार रूपये, संजय राव रेस्टोरेंट भाटापारा को मंचूरियन ग्रेवी अवमानक हेतु 20 हजार रूपये, मिथ्या छाप आटा हेतु विक्रेता कमल किराना पलारी को 20 हजार रूपये एवं निर्माता जगदंबा राइस मिल को 50 हजार रूपये, अवमानक बर्फी के लिए कृष्णा कृष्णा जोधपुर स्वीट्स बलौदाबाजार को 15 हजार रूपये, अवमानक चिकन बिरयानी के लिए केजीएन बिरयानी 15 हजार रूपये अर्थदंड अधिरोपित किया गया. उक्त जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश वर्मा के द्वारा दी गई है एवं मिलावट के खिलाफ शीघ्र ही अन्य नवीन प्रकरण न्यायालय में दर्ज करने की जानकारी दी गई हैं










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