राजनांदगाव : मृतिका नवविवाहिता 05 वर्ष पूर्व ग्राम आरगांव निवासी संदीप कुमार साहू से प्रेम विवाह की थी। विवाद के 01 वर्ष बाद से नवविवाहिता के पति संदीप कुमार साहू दहेज मांग को लेकर नवविवाहिता को प्रताडित करता था। जिस पर नवविवाहिता के परिवार वाले दहेज के रूप में आरोपी को सोना- चांदी खरीदकर दिये थे। फिर भी आरेापी पति अपनी पत्नी को अपने परिवार वालों से दहेज मांग को लेकर हमेशा प्रताडित करता था। अपने पति के दहेज मांग की बात से प्रताडित होकर नवविवाहिता ने दिनांक 14.04.2024 को ग्राम आरगांव में सुबह करीब 08ः30 बजे अपने ससुराल में अपने उपर मिटटी तेल डालकर आग लगा ली। जिसे आस पडोस के लोगों की सहायता से ईलाज हेतु कालडा बर्न सेन्टर रायपुर में भर्ती किया गया। जहां ईलाज दौरान नवविवाहिता के मृत्यु हो गयी। जिस पर न्यू राजेन्द्र नगर थाना में मर्ग कायम कर जांच हेतु पुलिस चौकी तुमडीबोड को प्रदाय करने पर चौकी तुमडीबोड द्वारा मर्ग जांच कर नवविवाहिता के पति द्वारा दहेज मांग को लेकर प्रताडित करना पाये जाने पर अपराध क्र. 317/24 धारा 304(बी) भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री.मोहित गर्ग के निर्देशन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा के मार्ग दर्शन में श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय पुष्पेन्द्र नायक द्वारा पुलिस चौकी तुमडीबोड स्टाप के माध्यम से आरोपी को पता तलाश कर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर गवाहो की उपस्थिति में पूछताछ किया गया। आरेापी द्वारा अपराध सदर धारा का अपराध करना सिद्ध सबुत पाये जाने पर आज दिनांक 20.08.2024 को आरोपी संदीप कुमार साहू पिता स्व.देवेन्द्र कुमार साहू उम्र 27 वर्ष साकिन ग्राम आरगांव को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल निरूद्ध किया गया।



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