गोलू कैवर्त संभाग प्रमुख छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार: भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा केबिनेट में केंद्र एवम् राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नवीन पेंशन योजना को अपग्रेड करके यूनीफाइड पेंशन योजना का प्रस्ताव संसद केबिनेट में पास कर यह योजना अप्रैल 2025 से लागू होगा जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ वरिष्ठ व्याख्याता संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ भूपेन्द्र गिलहरे ने कहा कि एन पी एस को अपग्रेड करते हुए यूनीफाइड पेंशन योजना (यू पी एस) कर्मचारियों के लिए हितकर है लेकिन इसके बावजूद पुरानी पेंशन योजना की जगह यूनीफाइड पेंशन योजना नहीं ले सकता। क्योंकि पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना ही श्रेष्ठतम होगा। श्री गिलहरे ने आगे कहा कि पुरानी पेंशन योजना में 20 वर्षो की सेवा अवधि में पूर्ण पेंशन की पात्रता है जिसे बढ़ाकर यू पी एस में 25 वर्ष किया गया है जो कर्मचारियों के हित मे नही है। एक ओर जहां 2004 के पहले 1998 से नियुक्त शिक्षक एल बी संवर्ग के कर्मचारियों को ना ही पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है और न ही एन पी एस का। श्री गिलहरे ने बताया कि जिला एवम जनपद पंचायत द्वारा 1998 में नियुक्त शिक्षको का 2012 से एन पी एस में राशि की कटौती शुरू हुआ था लेकिन नगरीय निकायों से नियुक्त शिक्षको का एन पी एस में राशि की कटौती संविलियन के बाद जुलाई 2018 में प्रारंभ हुआ इतनी बड़ी विषंगति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ संविलियन के पूर्व की सेवा को शून्य किए जाने से 1998 में नियुक्त शिक्षकों की सेवा काल महज 8 से 10 वर्षो की होगी जिन्हें केवल अनुपातिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा जिसे बुढ़ापे में परिवार चला पाना मुश्किल होगा। संविलियन के बाद अब तक हजारों शिक्षक साथी सेवा निवृत हो चुके हैं जिन्हें केवल 1000 से 3000 हजार रूपए पेंशन प्राप्त हो रहा ऐसे में उनके स्वास्थ्य की देखभाल एवम् खुद के साथ परिवार का भरण पोषण किया जाना संभव नहीं है। जब 5 वर्षो के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ( सांसद, विधायक आदि) को पर्याप्त पेंशन की राशि के अतिरिक्त समस्त सुविधाएं उपलब्ध होती है तो 40 से अधिक वर्षो तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों के सेवा निवृत के बाद उनके बुढ़ापे के साथ अन्याय क्यों? अतः माननीय प्रधान मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना के साथ मांग यह मांग करता हूं कि जनप्रतिनिधियों की भांति सभी केंद्र एवम् राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष सेवा के बाद सेवा निवृत होने पर न्यूनतम 20000 /- पेंशन तथा 10 वर्षो की सेवा के पश्चात अंतिम वेतन का 50% राशि पुरानी पेंशन योजना के तहत प्रदान किया जावे यही सभी कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगा।
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