आपदाओं से मृत्यु होने पर उनके वारिसान को 4-4 लाख रूपए अनुदान राशि स्वीकृत

आपदाओं से मृत्यु होने पर उनके वारिसान को 4-4 लाख रूपए अनुदान राशि स्वीकृत

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, 20 सितम्बर 2024  : न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र छह-चार के तहत विभिन्न आपदाओं से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिसान को 4-4 लाख रूपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। जारी आदेश के अनुसार ग्राम अमारू तहसील सकोला के बीरन सिंह का कुंआ में गिरने से पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटम वैध वारिसान (पत्नी) संतोषी बाई को 4 लाख रूपए, ग्राम हर्राटोला तहसील पेण्ड्रारोड की खुशी कोल की कुंआ में गिरने से पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटम वैध वारिसान (पिता) महेश प्रसाद कोल को 4 लाख रूपए, ग्राम धरहर तहसील मरवाही की श्रीमती रामकली की आग से जल जाने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वैध वारिसान (पुत्री) गोमती बाई को 4 लाख रूपये और ग्राम तेन्दुमुड़ा तहसील मरवाही की मानसी कोटे को जहरीले सर्प के काटने से मृत्यु होने पर उनके निकटम वैध वारिसान (पिता) दिलीप कोटे को 4 लाख रूपए स्वीकृत किया गया है। यह राशि उनके खाते में सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से संबंधित तहसीलदार प्रदान करेंगे।










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