पुलिस अधीक्षक द्वारा लिया गया जिले के समस्त कोर्ट मोहर्रिर की बैठक

पुलिस अधीक्षक द्वारा लिया गया जिले के समस्त कोर्ट मोहर्रिर की बैठक

गोलू कैवर्त संभाग प्रमुख छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार  : 29 सितम्बर रविवार को दोपहर 12:00 से पुलिस कार्यालय सभा कक्ष बलौदाबाजार में पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के समस्त न्यायालय में कोर्ट मोहर्रिर कार्य में तैनात पुलिस स्टाफ का बैठक* लिया गया। इस दौरान उनके द्वारा न्यायालय में कोर्ट मोहर्रिर द्वारा कार्य किए जाने वाले कार्यों का समीक्षा किया गया। साथ ही उन्होने समंस/वारंट की तमिली, आगामी समय में न्यायालय में की जाने वाली समस्त प्रक्रिया के ऑनलाइन माध्यमों से होने एवं समस्त कोर्ट मोहर्रिर को कम्प्यूटर कार्य का ज्ञान होने आदि के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं में निर्देशित किया गया। 

1. पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को न्यायालय द्वारा जारी साक्ष्य हेतु समन पर नियत तिथि पर न्यायालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, यदि न्यायालय में ऐसे पुलिसकर्मी अनुपस्थित रहते है तो उन अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना पुलिस कार्यालय मे देना है।
2. बैठक में उनके द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त समंस वारंट की तामिली शत प्रतिशत कर समयावधि के भीतर पेशी के समय पूर्व जमा करने का निर्देश दिया गया।
3. साथ ही कोर्ट मोहर्रिर द्वारा समंस में कोर्ट साक्षी का पूर्ण नाम, उपनाम, वर्तमान / स्थाई पता, मोबाईल नम्बर लेख करने के बारे में भी निर्देशित किया गया। 
4. नए प्रावधान के अनुसार अब न्यायालय में चालान पीडीएफ एवं ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है तथा संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होना है, जिसके तहत समस्त कोर्ट मोहर्रिर स्टाफ को कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके लिए आप सभी कंप्यूटर चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करें।
5. ऑनलाइन माध्यमों जैसे कि ई-साक्ष्य, सीसीटीएनएस पोर्टल की सिखलाई किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। 
6. पांच साल या इससे पुराने जितने भी मामले हैं, उनमें जारी समंस/वारंट की शत प्रतिशत तामिली को प्राथमिकता के साथ करना है तथा उनका रिकॉर्ड पुलिस कार्यालय भेजना है।










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