भ्रष्टाचार के मामले में CMO ममता चौधरी निलंबित, आदेश जारी

भ्रष्टाचार के मामले में CMO ममता चौधरी निलंबित, आदेश जारी

रायपुर : राज्य सरकार ने लैलूंगा की सीएमओ ममता चौधरी को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया है. ममता चौधरी नगर पंचायत लैलूंगा में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर तैनात थीं. उन पर आरोप है कि 2016-17 में नगर पंचायत किरोड़ीमलनगर में अध्यक्ष और पार्षद निधि से डस्टबीन की खरीद में अनियमितता की गई थी. जांच के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

पूर्व में भी हो चुका है निलंबन

बता दें, ममता चौधरी पहले भी एक बार निलंबित हो चुकी हैं. उनके निलंबन का यह दूसरा मामला है. सरकारी आदेश में बताया गया है कि उनकी शिकायतों की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया. ममता चौधरी का मुख्यालय निलंबन अवधि में संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नियत किया गया है. इस अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.

ममता चौधरी पर आरोप है कि 2016-17 में उनकी तैनाती के दौरान डस्टबीन की खरीद में अनियमितता की गई थी. जांच में यह साबित हुआ कि 25 जनवरी 2022 को 615751 रुपये की आर्थिक क्षति की वसूली का आदेश दिया गया था, साथ ही दो वेतन वृद्धि भी रोकी गई थी. इसके बावजूद, ममता चौधरी ने अपने वेतन से इस राशि की कटौती नहीं की और मार्च से जुलाई 2024 तक पूरा वेतन प्राप्त किया.

हाल ही में 27 सितंबर 2024 को हुई समीक्षा बैठक में ममता चौधरी पर आय-व्यय की गलत जानकारी प्रस्तुत करने, कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान नहीं करने, शासन के निर्देशों की अनदेखी करने और निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप लगे. उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों और नगरपालिका कर्मचारी नियमों के विपरीत पाया गया.










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