नाबालिग बालिका को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में

नाबालिग बालिका को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में

खैरागढ़ : प्रार्थीया ने दिनांक 10.04.2024 को  रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 09.04.2024 को सुबह 10.00 बजे इसकी नाबालिक लड़की  भारतीय स्टेेट बैंक  खैरागढ़ के पास से बिना बताये कही चली गई है जो घर वापस नही आयी है संदेश है कि नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर कही ले गया है कि रिर्पोट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 190/2024 धारा 363 भादस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जिस पर  पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) जिला केसीजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नितेश कुमार गौतम व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ श्री लालचंद मोहले के द्वारा मामला नाबालिग बालिका से संबंधित होने से मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आवश्यक विवेचना कर नाबालिग बालिका को शीघ्र बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था जिसके पालन में नाबालिग बालिका एव अज्ञात आरोपी की लगातार पता तलाश किया जा रहा था दौरान मुखबिर की सूचना पर निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे थाना प्रभारी खैरागढ़ के नेतृत्व में टीम बनाकर "ऑपरेशन मुस्कान " के तहत नाबालिग बालिका को दिनाँक 11/11/2024 को रायपुर भानपुरी से पंचराम भारती के कब्जे से बरामद किया गया है पश्चात बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया नाबालिग बालिका को दिनांक घटना समय को आरोपी पंचराम भारती के द्वारा शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाकर  दुष्कर्म करने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 366(क), 376(2)(ढ) भादवि0 4,6 पाॅक्सो एक्ट 2012 जोड़ी गयी विवेचना दौरान आरोपी पंचराम भारती को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया आरोपी पंचराम भारती पिता निखिल उम्र 21 वर्ष निवासी सूखाताल थाना दाढ़ी जिला बेमेतरा  के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने आज दिनाँक 12/11/2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। 

उपरोक्त कार्यवाही में उप निरी. बिलकीश बेगम, प्रधान आरक्षक 156 प्रदीप यादव, आरक्षक 1446 ओमप्रकाश तुमरेकी, आरक्षक 1657 मणिशंकर वर्मा, महिला आर0 431 रानी साहू, 871शिवकुमारी जगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।







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