संभल मस्जिद सर्वे विवाद : सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बढ़ी हिन्दू पक्ष की उम्मीदें......

संभल मस्जिद सर्वे विवाद : सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बढ़ी हिन्दू पक्ष की उम्मीदें......

लखनऊ: संभल की जामा मस्जिद सर्वे मामले सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. जिसे लेकर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली ने स्वागत करते हुए इसे इंसाफ की ओर एक बड़ा कदम बताया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अदालत की निष्पक्षता और न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास को और मजबूत करता है.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में अपील करने की अनुमति दी है. फरंगी महली ने कहा, "इस फैसले से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की सख्त हिदायत दी है. जो घटनाएं हुईं, उनसे पूरे देश में नाराजगी थी, लेकिन इस फैसले से इंसाफ की उम्मीद बढ़ी है."

सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को आगे न बढ़ाने को कहाः सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा मामले में निर्देश देते हुए कहा कि निचली कोर्ट इस केस में कोई भी एक्शन न लें. कोर्ट ने योगी सरकार से कहा कि जिले में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रयास करे. इसके साथ ही निचली कोर्ट को निर्देश दिए कि मुकदमे में आगे न बढ़ें, जब तक कि सर्वे आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति द्वारा याचिक सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध न हो जाए. जिला प्रशासन से भी शांति बनाए रखने के निर्देश दिए. बता दें कि 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के जिला कोर्ट के आदेश के बाद संभल में 24 नवंबर को भड़की हिंसा पांच लोगों की मौत हो गई थी. जिसके बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी. जिला प्रशासन ने शुक्रवार शाम यानी 29 नवंबर तक के लिए इसे बंद रखने का ही फैसला लिया है.

 









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