विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंध

विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंध

कोरिया 05 दिसम्बर 2024  : छत्तीसगढ़ विधानसभा की षष्ठम विधानसभा का चतुर्थ सत्र 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 तक संचालित होना है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती चंदन त्रिपाठी द्वारा इस अवधि में शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। सत्रावधि के दौरान अधिनस्थ कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को किसी भी तरह का अवकाश देय नहीं होगा। अति आवश्यक होने पर कलेक्टर द्वारा अनुमति प्राप्त कर अवकाश पर प्रस्थान करेंगें। सभी विभाग एवं जिला प्रमुख प्राप्त विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने एवं समय-सीमा में भेजने हेतु अपने-अपने विभाग में सेल का गठन कर फैक्स एवं मेल के द्वारा जानकारी तथा सूचना तत्काल की गई कार्यवाही से कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराएंगे।









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