01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त वाहनों हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगेंगी

01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त वाहनों हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगेंगी

बेमेतरा  : छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। परिवहन विभाग द्वारा M/s Real Mazon India Ltd और Rosmerta Safety Systems Ltd के साथ अनुबंध कर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन कंपनियों को राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों के लिए निविदा शर्तों के अनुरूप जोन आवंटित किया गया है।

  ऑनलाइन भुगतान और 120 दिन की समय-सीमा

HSRP प्लेट इंस्टालेशन के लिए संबंधित वेंडर को शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इस संबंध में सभी शासकीय वाहनों पर आगामी 120 दिन या 19 मार्च 2025 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया गया है।

 केंद्रीय मोटरयान अधिनियम का पालन आवश्यक

वाहन मालिकों को निर्देशित किया गया है कि वे केंद्रीय मोटरयान अधिनियम और नियमों के तहत HSRP प्लेट लगाने की प्रक्रिया समय-सीमा के भीतर पूरी करें।कलेक्टर  रणबीर शर्मा ने जिले के सभी  सरकारी कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर शासकीय वाहन  जल्द से जल्द HSRP प्लेट लगाने की प्रक्रिया समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित  करने के निर्देश दिए है । कार्रवाई न होने पर संबंधित विभागों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

आम जनता से अपील

परिवहन विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे HSRP प्लेट लगवाने की प्रक्रिया में भागीदारी करें और समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। HSRP प्लेट न केवल सुरक्षा बढ़ाती है, बल्कि वाहन की पहचान भी सुनिश्चित करती है।

संपर्क करें

HSRP प्लेट से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए परिवहन कार्यालय या वेंडर के अधिकृत पोर्टल पर संपर्क करें।









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