उपभोक्ता फोरम का फैसला : बीमा कंपनी व अधिकारी परिवाद को करीब 48 लाख भुगतान करें

उपभोक्ता फोरम का फैसला : बीमा कंपनी व अधिकारी परिवाद को करीब 48 लाख भुगतान करें

राजनांदगांव  : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजनांदगांव में अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ आनंद वर्गीस के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फैसले में आदेश की तहत अग्रवाल समाज राजनंदगांव को द्वारा प्रस्तुत वाद के आधार पर पॉलिसी धारक निवासी को 48 लाख से ज्यादा दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी देगा।  प्रकरण इस प्रकार से है -  अग्रवाल सभा राजनांदगांव द्वारा अग्रवाल समाज के ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 13 जुलाई 2021 को 297 परिवारों का मेडिक्लेम बीमा किया गया। बीमा कंपनी द्वारा 13 जुलाई 2021 को 15 करोड़ 19 लाख रुपए का मेडिक्लेम बीमा किया गया। 12 अगस्त तक मार्च में बीमा पॉलिसी का भुगतान बंद कर दिया गया। बीमा कंपनी अग्रवाल समाज राजनांदगांव में वित्तीय जरूरत वाले परिवारों के लिए बीमा कार्ड पर काम कर रही है। उपभोक्ता फोरम में परिवाद पेश किया गया। उपभोक्ता मंच में अध्यक्ष एवीएन 2 सदस्य नहीं होने के कारण यह परिवार 2 साल तक लंबित रहा। उनकी नियुक्ति होने के द्वार अग्रवाल समाज लगभग 48 लाख भुगतान क्षतिपूर्ति के साथ किये जाने का आदेश दिया गया है। बीमा कंपनी को भुगतान करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है। अग्रवाल समाज वह या वह देवेंद्र अग्रवाल परिवाद द्वारा आपके अधिवक्ता हलीम बक्स गांजी द्वारा प्रस्तुत किया गया।










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