रेप के आरोपी IPS अधिकारी के खिलाफ पटना HC ने FIR की रद्द, महिला पुलिसकर्मी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

रेप के आरोपी IPS अधिकारी के खिलाफ पटना HC ने FIR की रद्द, महिला पुलिसकर्मी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

पटना/भभुआ. बिहार पुलिस महकमे की एक महिला डीएसपी (DSP) ने आईपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वहीं इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने एक IPS ऑफिसर के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द कर दिया था. बता दें, इस मामले में पीड़िता महिला डीएसपी ने आईपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद पर शादी का झूठा वादा करके उसके साथ रेप  करने का आरोप लगाया था.

वहीं अब इस मामले में महिला पुलिसकर्मी ने पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. अब ऐसे में महिला डीएसपी की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानि 20 जनवरी को अहम सुनवाई होगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच आज अहम सुनवाई कर सकती है.

पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा?

बता दें कि आरोपी पर पीड़िता महिला पुलिसकर्मी ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था. वहीं इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि महिला काफी समय से IPS अधिकारी के साथ रिश्ते में थी और स्वेच्छा से उसके साथ रही तथा शारीरिक संबंध बनाए। अदालत ने कहा था, “यदि संबंध पक्षों के नियंत्रण से परे कारणों से ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो यह IPC की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना पूरी तरह से अनुचित है.

जानें क्या है पूरा मामला?

बता दें, बिहार पुलिस महकमे की एक महिला डीएसपी ने आरोप लगाया था कि भभुआ में DSP के पद पर नियुक्त होने के दो दिन बाद ही आईपीएस ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे दोस्ती की और फिर उनसे शादी करने की बात कही. इसके बाद महिला डीएसपी ने भी उनकी बात पर हामी भर दी और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए. वहीं इसके बाद महिला डीएसपी की शिकायत पर 29 दिसंबर 2014 को बिहार के कैमूर में महिला पुलिस स्टेशन में IPS अधिकारी पुष्कर आनंद और उनके माता-पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.









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