तीन बार तलाक तलाक लिखकर व्हाट्सएप पर भेजा,फिर घर से निकाला बाहर..5 पर FIR

तीन बार तलाक तलाक लिखकर व्हाट्सएप पर भेजा,फिर घर से निकाला बाहर..5 पर FIR

बिलासपुर : बिलासपुर में दहेज प्रताड़ना का अजीब मामला सामने आया है. मुस्लिम महिला ने अपने शौहर और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है. महिला ने अपने शिकायत में कहा कि उसके शौहर ने व्हाट्सएप पर अलग अलग समय में तीन बार तलाक तलाक लिखकर भेज दिया और बाद में उसे घर से बाहर निकाल दिया.

मामले की शिकायत में पुलिस ने होटल व्यवसायी पति सहित पांच लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है. श्रीकांत वर्मा मार्ग में रहनी वाली एक युवती का निकाह 15 दिसंबर 2019 गोविंदम् पैलेस में मुस्लिम रीति रिवाज से ईदगाह चौक निवासी फहद अंसारी से हुआ था. फहद अंसारी ईदगाह चौक में हैसटेक होटल का संचालक है. निकाह के पहले सगाई में उनके माता पिता ने फहद अंसारी को डायमंड लगी प्लेटिनम की अंगूठी पहनाई थी. शादी के बाद ससुरालवाले दहेज कम लाने का आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित करने लगे. उन्हें मायके नहीं जाने दिया जा रहा था. उनका पति दुकान खोलने के लिए मायके से पैसा लाने के लिए बोलने लगा. युवती के घरवालों ने उन्हें 5 लाख रुपए दे दिया.

उसके बाद मर्सडीज कार खरीदने के लिए 2 लाख रुपये दिया. कार को बेचकर बीएमडब्यू कार खरीदना है कहकर उसने 4 लाख रुपये और लिया. इस तरह से ससुरालवालों की मांग बढ़ती चली गई. उन्होंने मायके से पैसा दिलाने से मना किया तो ससुरालवाले उनके साथ मारपीट करने लगे. उन्होंने आरोप लगाया है सास ससुर के द्वारा चिमटा से जलाया गया है. युवती ब्यूटीशियन व मेकअप आर्टिस्ट है.

वह जो पैसा कमाती थी उसे ससुरालवाले रख लेते थे. उन्हें कैदियों की तरह खाने पीने से मोहताज कर दिया गया था. 24 जुलाई 2024 को ससुरालवालों की सहमति से सगी बहन समन सिद्दिकी को छोड़ने दुबई गई थी. वहां से वह लौटकर आई तो उन्हें घर में घुसने नहीं दिया गया. बाहर में उनके पति ने उन्हें तीन बार तलाक कहकर बोला घर में मत आना. उसके बाद उनके पति ने 16 अक्टूबर, 17 नवंबर 2024 व 12 जनवरी 2025 को उनके वाट्सएप में तीन बार तलाक लिखकर भेजा गया है.

पुलिस ने उनकी रिपोर्ट पर पति फहद अंसारी, ससुरल काजी मोबुल्नुदीन अंसारी, सास रेहाना अंसारी, ननद फरीन अंसारी, नंदोई काजी सरीफ के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4, 85, 296, 351, 3, 115, 2, 3, 5 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है.







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