रायपुर :आईएएस अफसर ने व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट से माफी मांगी है। मामला नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (NRDA) की ओर से जमीन आवंटन में की गई कार्रवाई को लेकर था। इस केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आदेशों का उल्लंघन करने और लंबित याचिका के बावजूद जमीन आवंटित करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने अलॉटमेंट कमेटी के सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, 27 सितंबर 2021 को कमेटी की अनुशंसा पर न्यू टैक ग्रुप को जमीन आवंटित की गई थी। यह आवंटन वर्ष 2023 में याचिका पर अंतिम निर्णय से पहले ही कर दिया गया, जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
हाईकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार
जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान NRDA सीईओ आईएएस अधिकारी सौरव कुमार व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि जब मामला विचाराधीन था, तब जमीन का आवंटन किस आधार पर किया गया। कोर्ट के इस सवाल पर सीईओ सौरव कुमार ने कहा कि उन्हें आदेश समझ नहीं आया। इस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या हम यह लिख दें कि आईएएस अधिकारी को हाईकोर्ट के आदेश समझ में नहीं आया।
माफी मांगने के बाद भी कोर्ट की नाराजगी नहीं हुई कम
इस पर सीईओ द्वारा कोर्ट से माफी मांगी गई। उन्होंने अपनी ओर से गलत शब्दों के इस्तेमाल की बात भी स्वीकार की। हालांकि, इसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि आदेश की अवहेलना गंभीर मामला है। कोर्ट ने साफ किया कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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