भिलाई : प्रोफेसर विनोद शर्मा के साथ मारपीट मामले मे आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी डां पूर्णिमा शर्मा को बिना कोई कारण से महिला थाना भिलाई मे 15 घंटे तक बिठाकर रखने के कारण डां. पूर्णिमा शर्मा ने न्यायालय में शपथपत्र पेश की थी, इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ( अमीता जायसवाल ) भिलाई 3,जिला दुर्ग के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक संभाग दुर्ग को आदेशित किया है कि, अधिनस्थो के माध्यम से महेश ध्रुव थाना प्रभारी पुरानी भिलाई, एवं श्रद्धा पाठक महिला थाना प्रभारी, के विरूद्ध अंतर्गत धारा 127 (1) भारतीय न्याय संहिता सदोष परिरोध ( Wrongful confinement) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलंब दर्ज कराये जाने के उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत करने निर्देशित किया है...



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