हाई कोर्ट ने पुलिस लाइन में बैरक निर्माण पर रोक लगाने से किया इंकार

हाई कोर्ट ने पुलिस लाइन में बैरक निर्माण पर रोक लगाने से किया इंकार

बिलासपुर :  पुलिस लाइन की जमीन पर दरगाह के समीप पुलिस विभाग द्वारा बैरक निर्माण को लेकर इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के दौरान कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में जमीन को पुलिस विभाग की संपत्ति बताया गया। अदालत ने इस आधार पर निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कमेटी ने इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अलग से रिजाइंडर पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई। इंतजामिया कमेटी ने पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे बैरक निर्माण को अवैधानिक ठहराते हुए याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कमेटी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पुलिस विभाग निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने में जुटा हुआ है, जिसे रोका जाना आवश्यक है।

इससे पहले 24 जनवरी को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट और शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। साथ ही, कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी करने को कहा गया था। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि कलेक्टर ने पुलिस विभाग और याचिकाकर्ता पक्ष के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की थी, जिसमें दोनों पक्षों को विस्तार से सुना गया। इसके अलावा, जमीन के स्वामित्व की जांच के लिए कलेक्टर ने एसडीएम, तहसीलदार और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की टीम गठित कर जांच करवाई। जांच टीम ने मौके का निरीक्षण कर रिकॉर्ड का अवलोकन किया और अपनी रिपोर्ट तैयार कर अदालत में प्रस्तुत की। इसके आधार पर अदालत ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, हालांकि कमेटी को अपने दावे के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।









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