निर्वाचन पैफ्लेट, पोस्टर, हँड बिल तथा अन्य दस्तावेजों पर प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम और पता अंकित करना अनिवार्य

निर्वाचन पैफ्लेट, पोस्टर, हँड बिल तथा अन्य दस्तावेजों पर प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम और पता अंकित करना अनिवार्य

कवर्धा : छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 की धारा 14-क के अधीन अपेक्षित किसी निर्वाचन पैफ्लेट, पोस्टर, हँड बिल तथा अन्य दस्तावेजों पर प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम और पता छपा होना आवश्यक है। यदि किसी मुद्रित सामग्री पर मुद्रक या प्रकाशक के नाम का उल्लेख नहीं है तो एमसीएमसी आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे रिटर्निंग ऑफिसर के संज्ञान में लाएगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल वर्मा ने इस संबंध में जिले के सभी प्रकाशकों की बैठक लेकर आवश्यक जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्वाचन पैफ्लेट, पोस्टर, हँड बिल तथा अन्य दस्तावेजों का प्रकाशन करने के पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) को सूचित करते हुए जानकारी प्रदान करें। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 की धारा 14-क के प्रयोजनार्थ दमूस को भी अन्य दस्तावेजों की श्रेणी में माना जाएगा।

कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रानिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे।








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