नगरीय निकाय निर्वाचन-2025 : बिना अनुमति पोस्टर-बैनर लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई

नगरीय निकाय निर्वाचन-2025 : बिना अनुमति पोस्टर-बैनर लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई

कोरिया 03 फरवरी 2025 : नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होते ही जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को पोस्टर, बैनर और नारों से विरूपित करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया ने छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के तहत आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी शासकीय या अशासकीय भवन पर बिना स्वामी की अनुमति के प्रचार सामग्री लगाना दंडनीय अपराध होगा।

प्रशासन ने किया ‘लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता‘ का गठन

चुनाव प्रचार के दौरान संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने श्लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ताश् का गठन किया है। यह दस्ता थाना प्रभारी की सीधी निगरानी में काम करेगा और इसमें लोक निर्माण विभाग, पुलिस और नगर निकाय के अधिकारी शामिल होंगे। यह टीम चुनावी पोस्टर, बैनर और अवैध प्रचार सामग्रियों को तत्काल हटाने की कार्रवाई करेगी। दस्ते को सभी आवश्यक सामग्री, जैसे गेरू, चूना, कूची, बांस और सीढ़ी उपलब्ध कराई जाएगी।

अगर किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा निजी संपत्ति को स्वामी की अनुमति के बिना विरूपित किया जाता है, तो संपत्ति मालिक संबंधित थाने में एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करा सकता है। इसके बाद लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता मौके पर जाकर अवैध प्रचार सामग्री हटाएगा.और थाना प्रभारी कानूनी कार्रवाई कर संबंधित न्यायालय में चालान पेश करेंगे।

नगर पंचायत पटना के थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे संपत्ति विरूपण से संबंधित शिकायतों को दर्ज करें, फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराएं और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। नगर पंचायत प्रशासन को संपत्ति विरूपण से जुड़ी शिकायतों की साप्ताहिक रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपनी होगी। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है ताकि नगर पंचायत पटना में चुनाव शांतिपूर्ण और स्वच्छ माहौल में संपन्न हो सके।









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