नगर पंचायत पटना निर्वाचनः ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती, लाउडस्पीकर के प्रयोग पर नियम जारी

नगर पंचायत पटना निर्वाचनः ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती, लाउडस्पीकर के प्रयोग पर नियम जारी

कोरिया 03 फरवरी 2025 : नगर पंचायत पटना में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। चुनाव प्रचार के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत आदेश जारी करते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

आदेश के अनुसार, दिन में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही चुनाव प्रचार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन यह मध्यम आवाज में ही होगा। साथ ही, सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा संवेदनशील स्थानों के पास लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्ट्रेट, न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, छात्रावास, बैंक, पोस्ट ऑफिस जैसे सार्वजनिक स्थानों के 200 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर का अत्यधिक उपयोग रोकने के लिए प्रशासन ने वाहनों पर एक से अधिक लाउडस्पीकर लगाने और लंबे चोंगे वाले स्पीकरों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है।

निर्देशों का उल्लंघन दंडनीय अपराध

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा।

चुनाव प्रक्रिया तक प्रभावी रहेगा आदेश

यह आदेश आचार संहिता लगते ही लागू हो गया है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने सभी प्रत्याशियों और दलों से नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि चुनावी माहौल शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित बना रहे।









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