कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के चुनाव के खिलाफ कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के चुनाव के खिलाफ कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

रायपुर :   सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के चुनाव के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी. जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे को नोटिस जारी किया, जिन्होंने राज्य के भिलाई नगर निर्वाचन क्षेत्र से यादव के चुनाव को चुनौती दी है. 

यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने पांडे की चुनाव याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज करने में गलती की है.

चुनाव को इस आधार पर दी गई थी चुनौती 

भाजपा नेता ने इस आधार पर चुनाव को चुनौती दी कि यादव ने अपना नामांकन दाखिल करते समय सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया और कुछ बिंदुओं को गलत तरीके से बताया, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत थे और चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित करते थे. पांडे ने आरोप लगाया कि यह एक भ्रष्ट आचरण था, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र गलत तरीके से स्वीकार किया गया था.

पांडे की याचिका पर उठाए गए थे सवाल 

उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के अपने फैसले में कहा था कि मतदाताओं को एमपी या एमएलए का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के आपराधिक अतीत सहित सही पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 5 जुलाई, 2024 को यादव की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पांडे की याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया गया था.










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