नए वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर बड़ी सुनवाई होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच इस मामले पर पांच याचिकाओं और इस नए कानून को लेकर दायर नई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनकी दलील है यह कानून ‘असंवैधानिक’ है और संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करता है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सरकार ने इस कानून के दो मुख्य प्रावधानों को रोक दिया है. केंद्र ने 17 अप्रैल को ही सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वह वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं करेगा, जिसमें ‘वक्फ बाय यूजर’ भी शामिल है.
इसके अलावा केंद्र ने यह भी भरोसा दिया कि केंद्रीय वक्फ परिषद के साथ-साथ दूसरे बोर्डों में भी कोई नियुक्ति नहीं करेगा. हालांकि यह रोक 5 मई तक के लिए ही थी. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं कि नए वक्फ कानून पर मुस्लिम पक्षों की सुनी जाती है या फिर सरकार की जीत होती है.
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