इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई के बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी,कोर्ट का नोटिस

इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई के बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी,कोर्ट का नोटिस

संभल की एक अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बुधवार को नोटिस जारी कर उनसे 'इंडियन स्टेट से लड़ाई' वाले उनके बयान को लेकर 16 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है।अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे-द्वितीय) आरती फौजदार ने हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर शिकायत पर यह नोटिस जारी किया है।

राहुल गांधी का बयान: BJP-RSS ही नहीं, अब लड़ाई 'इंडियन स्टेट' से भी मिली जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी ने इसी साल 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने देश की हर संस्था पर कब्जा जमा लिया है और कहा कि हमारी लड़ाई अब भाजपा, आरएसएस से ही नहीं, बल्कि 'इंडियन स्टेट' (भारतीय राज व्यवस्था) से भी है।

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अदालत ने 16 जून तक मांगा जवाब, वकील की गैरहाजिरी पर बढ़ी सुनवाई की तारीख गुप्ता ने कहा कि पिछली 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई केवल आरएसएस और भाजपा से नहीं बल्कि भारत राज्य से भी है। हिंदू शक्ति दल प्रमुख ने कहा कि यह टिप्पणी देश के नागरिकों और लोकतंत्र के प्रति अनादर को दर्शाती है। अदालत ने पहले गांधी को 4 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था और बाद में जवाब दाखिल करने के लिए तारीख बढ़ाकर 7 मई कर दी थी। हालांकि, बुधवार को उनके वकील के अदालत में उपस्थित ना होने पर एक सहयोगी कनिष्ठ वकील ने नई तारीख मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 16 जून तय की है।

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