जांजगीर-चांपा : थाना चांपा क्षेत्र में नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
मामले में आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर धारा 137(2), 351(2), 64(2)(m) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी की पहचान रोहन सिंह राजपूत (उम्र 21 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 10, मोदी चौक, थाना चांपा, जिला जांजगीर-चांपा के रूप में हुई है।
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दिनांक 14 मई 2025 को थाना चांपा में नाबालिग बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में आरोपी की खोजबीन शुरू की गई।
इस क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप एवं एसडीओपी चांपा यदुमणि सिदार के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर आरोपी रोहन सिंह राजपूत को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाकर शारीरिक शोषण किया। इसके आधार पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
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