रायपुर : छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2019 के तहत जिला रायपुर में कुल 13 रेत खदानें स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 8 खदानें पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर संचालित हो रही हैं, जबकि शेष 5 खदानों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलन में है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। इसी के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवैध रेत उत्खनन के 53 मामलों में 42,96,300 रूपए, अवैध परिवहन के 819 मामलों में 2,24,14,900 रूपए तथा अवैध भंडारण के 4 मामलों में 2,59,000 रूपए की वसूली की गई है। कुल मिलाकर 876 प्रकरणों में 2,69,70,200 रूपए की राशि आरोपित कर वसूली की गई है।
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खनिज विभाग के उप-संचालक किशोर गोलघाटे ने बताया कि वर्ष 2025-26 में, 15 मई 2025 तक की स्थिति में, अवैध रेत उत्खनन का 1 मामला सामने आया जिसमें 59,000 रूपए वसूले गए हैं, वहीं अवैध परिवहन के 80 मामलों में 20,90,600 रूपए की वसूली हुई है। इस प्रकार कुल 81 मामलों में 21,49,600 रूपए की राशि वसूली गई है। रेत घाटों पर की गई कार्रवाई के दौरान वर्ष 2024-25 में कुल 32 चौन मशीनें जब्त की गई थीं। वर्तमान में भी पिछले दो महीनों में कई चौन मशीनें जब्त कर पुलिस थाना उपरवारा में सुरक्षित रखी गई हैं। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है।
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