जांजगीर-चाम्पा : छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की है। यह बीमा पॉलिसी मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार 6 मई 2025 से प्रभावी होगी और इसकी अवधि एक वर्ष की होगी।
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वर्ष 2025-26 के लिए यह योजना कुल 1431 अधिकारियों और कर्मचारियों को कवर करेगी। बीमा योजना के अंतर्गत कार्यकाल के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में प्रति कर्मचारी 15 लाख रुपए तथा कार्यकाल के अलावा अन्य समय में दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपए की जोखिम राशि का प्रावधान किया गया है।
किसी भी दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में संबंधित कार्यालय को 24 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, 30 दिनों के भीतर निर्धारित दावा प्रपत्र और सभी आवश्यक दस्तावेजों की तीन प्रतियां उप महाप्रबंधक (औद्योगिक संबंध), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के माध्यम से परीक्षण कराकर बीमा कंपनी को भेजनी होंगी।
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