राजनांदगांव : निगम सीमाक्षेत्र में निजी भवन के दीवाल, छत पर लगे होर्डिग्स बोर्ड, विद्युत पोलो में लगे छोटे बेनर-पोस्टर, फ्लाई ओव्हर के पिल्हर में विज्ञापन बिना अनुमति के लगाये विज्ञापन बोर्ड नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर निगम की टीम हटाने की कार्यवाही कर रही है। इसी कडी में आज आम्बेडकर चैक से महामाया चैक तक डिवाईडर एवं विद्युत पोलो में लगे 45 अवैध पोस्टर व छोट विज्ञापन बोर्ड निगम टीम ने हटाई। कल शहर के आंतरिक क्षेत्रों से 74 छोटे बड़े विज्ञापन बोर्ड हटाए गये थे।
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निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/ संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्रायः इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवाल एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओव्हर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगों द्वारा लगाया भी गया है,जो कि छ0ग0 विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं छ0ग0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में पूर्व में संबंधितों को अवैध बोर्ड एवं यातायात बाधित करने वाले होडिग्स एवं बोर्ड हटाने सूचित करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया था, सूचना के पश्चात भी कतिपय लोगों के द्वारा अवैध होर्डिग्स व बोर्ड नही हटाया गया। जिसे निगम की टीम ने विगत दिनों से कार्यवाही करते हुये बोर्ड हटाए। आज आम्बेडकर चैक से महामाया चैक तक के डिवाईडर एवं विद्युत पोलो में लगे 45 विज्ञापन बोर्ड एंव पोस्टर हटाया गया तथा कल शहर के आंतरिक क्षेत्र पुराना बस स्टैण्ड, गंज चैक, नंदई चैक, बसंतपुर रोड, गौरव पथ, दिग्विजय कालेज शीतला मंदिर रोड व गुरूद्वारा रोड में लगे 74 छोटे बड़े विज्ञापन बोर्ड हटाए थे, उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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आयुक्त विश्वकर्मा ने सर्वसंबंधित विज्ञापन एजेंसी व संस्थाओ से कहा कि विज्ञापन बोर्ड लगाने नगर निगम से नियमानुसार विधिवत अनुमति एवं स्वीकृति ले लेवे। उन्होंने सर्वसंबंधित विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों एवं संबंधित व्यक्तियों को सूचित करते हुये कहा है कि निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के लगाये गए होर्डिंग्स बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन स्वेच्छा से हटा लेवें अन्यथा भविष्य में बिना किसी पूर्व सूचना के निगम सीमाक्षेत्रातंर्गत बिना अनुमति लगाये गये होर्डिंग्स बोर्ड/बैनर पोस्टर के लिए अर्थदंड अधिरोपित करते हुए बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन बोर्ड निगम द्वारा हटा/जब्त कर लिया जावेगा एवं अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेंगी, जिससे उत्पन्न क्षति तथा संपूर्ण हर्जे खर्चे के लिए संबंधित एजेन्सी/संस्थान एवं व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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