बेमेतरा टेकेश्वर दुबे : दिनांक 02.06.2025 को प्रार्थी ओंम प्रकाश मारकण्डेंय उम्र 36 वर्ष, निवासी टिपनी, थाना थान खम्हरिया, जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 02 जून 2025 के सुबह लगभग 07 बजे ट्रेक्टर लेकर कृषि कार्य करने अपने खेत गया था, कुछ समय बाद इसके बडे भाई सत्यनारायण मारकंडे एवं मां खेत आये तीनो लोग खेत में काम कर रहे थे, वह खेत का जोताई कर रहा था पुनित चतुर्वेदी व अन्य एक के द्वारा हमारे दिवाल तरफ का मत जोताई करो बोलकर दोनो एक राय होकर अश्लील गाली-गलौज देते हुए डंडा से मारपीट कर चोट पहुचाये तथा प्रार्थी के भाई सत्यनारायण मारकंडे को पुनीत चतुर्वेदी के द्वारा अश्लील गाली-गलौज करते जान से मारने की धमकी देते हुए हत्या करने की नियत से हाथ में रखे चाकू से पेट में मारकर गंभीर चोट पहुंचाना। इस रिपोर्ट पर धारा 296,351(3),115(2),109(1)3(5) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार, अति. पुलिस अधीक्षक ज्योति सिंह एवं एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में सहायक उप निरीक्षक द्वारिका प्रसाद देशलहरे को चौकी स्टाफ के साथ विवेचना कार्यवाही में लगाया गया।
प्रकरण में आरोपी पुन्नी ऊर्फ पुनीत चतुर्वेदी उम्र 55 वर्ष, निवासी टिपनी, थाना थान खम्हरिया, से उक्त घटना के संबंध में पुछताछ में उसने जुर्म स्वीकार किया। आरोपी के पेश करने से घटना में प्रयुक्त किये चाकू को बरामद कर जब्त किए गए।
आरोपी – पुन्नी ऊर्फ पुनीत चतुर्वेदी पिता मंगल चतुर्वेदी उम्र 55 वर्ष, निवासी टिपनी, थाना थान खम्हरिया, जिला बेमेतरा को 02 जून 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया।
इस कार्यवाही में थान खम्हरिया थाना प्रभारी सहायक उप निरीक्षक द्वारिका प्रसाद देशलहरे, प्रधान आरक्षक अजय लहरे, सुरेन्द्र तिवारी, आरक्षक दिनेश निषाद, मुकेश चंद्रवंशी, भूषण राजपूत, बलदेव निषाद एवं अन्य स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
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