दमोह : आवेदक कल्याण सिंह लोधी निवासी ग्राम गाता कुम्हारी तहसील पटेरा जिला दमोह ने लोकायुक्त सागर में शिकायत की गई थी कि उसकी पत्नी द्रौपदी बाई को पैतृक रूप से प्राप्त ज़मीन ग्राम पिपरिया कला तहसील रैपुरा पन्ना में है। उक्त ज़मीन पर उसके रिश्तेदारों ने कब्ज़ा कर रखा है जिसे मुक्त कराने के एवज में तहसीलदार चन्द्रमणि सोनी के न्यायालय में धारा 250 भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत दिनांक 26-12-24 को द्रौपदी बाई की ओर से वाद दायर किया गया था। उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा आदेश करने के लिए द्रौपदी बाई के पति कल्याण सिंह लोधी से 9000/- रुपये रिश्वत की माँग की गई एवं 4000/-रुपये अपने प्राइवेट चालक इंद्रपाल सिंह लोधी के माध्यम से ले भी लिए।
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इसके बाद भी आदेश न देने पर कल्याण सिंह द्वारा लोकायुक्त पुलिस सागर से संपर्क किया गया। आवेदक के आवेदन की जांच पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त योगेश्वर शर्मा द्वारा निरीक्षक श्रीमती रोशनी जैन से करायी गई तो शिकायत सत्य पायी गई , सत्यापन के दौरान आरोपी आवेदक से 3000/- रुपये लेने को सहमत हो गया। लोकायुक्त पुलिस सागर द्वारा 09-06-25 को की गई ट्रैप कार्यवाही में आरोपी तहसीलदार को उसके शासकीय आवास में 3000/-रुपये लेते पकड़ा गया। कार्यवाई में निरीक्षक श्रीमती रोशनी जैन, निरीक्षक अभिषेक वर्मा, निरीक्षक के पी एस बेन तथा लोकायुक्त स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है।
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