रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना नवा रायपुर दिनांक 13/06/2025 कमांक एफ 12-4/2020/मबावि/50: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 एवं नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के अनुसार की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्यों के चयन के लिये गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलो मे बालक कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत किये गए है। जिसमे महासमुंद जिले मे अधिवक्ता देवनारायण सिन्हा को मनोनीत किया गया है।
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सिन्हा के समाजिक एवं बच्चो के प्रति लगाव के कार्यों में सक्रियता को देखते हुए विभाग नें उन पर विश्वास जताया गया है।विभाग के गतिविधियों में समर्पण एवं कार्य को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनोनीत होने के बाद के श्री देव नारायण सिन्हा के समर्थकों ने उन्हें उज्जवल कार्यकाल की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया, फोन काॅल एवं मिलकर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित किया। इस दौरान बाल विकास विभाग महासमुंद जिला के सदस्य देव नारायण सिन्हा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री- महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग एवं महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी के प्रति आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया।
सिन्हा नें आभार व्यक्त कर कहा कि मुझपर विश्वास जताने के लिए सहृदय आभार एवं धन्यवाद। कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण के साथ दायित्व का निर्वहन करूंगा। पुनः एकबार आभार एवं धन्यवाद। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ मुझ पर भरोसा जताया गया है, उस पर सदैव खरा उतरने का शत प्रतिशत प्रयास करूंगा। सिन्हा के इस नियुक्ति पर उनके समर्थको मे अधिवक्तागण जे. के पांडे,भंजन जांगड़े,अमन विश्वास, कृष्णा मेश्राम, नितेश गुप्ता, दीपांकर बैनर्जी, अनुराग साहू सहित अधिवक्ता संघ रायपुर नें बधाई दी है।
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