दंतेवाड़ा: खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने त्योहारों के मद्देनजर जिले के डेयरी, बेकरी, होटल और किराना दुकानों का निरीक्षण किया। श्रीराम दुग्ध केन्द्र, फरसपाल रोड और बस्तर डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड, बोरपदर पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 30 मई 2025 को सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने श्रीराम दुग्ध केन्द्र पर 5,000 रुपये का जुर्माना और चेतावनी, तथा बस्तर डेयरी पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना एक माह में जमा न करने पर भू-राजस्व के रूप में वसूली और अनुज्ञप्ति निलंबन की कार्रवाई होगी।
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