एमसीबी/15 जुलाई 2025 : कृषकों तथा उनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने हेतु प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कृषक अपना फसल बीमा वर्ष 2025-26 हेतु 31 जुलाई 2025 तक सीएससी सेंटर, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति तथा कृषि विभाग में कार्यरत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से करा सकेंगे। इस योजना के तहत सभी अऋणी एवं ऋणी किसानों को फसल बीमा कराने हेतु एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीयन नम्बर के कृषक फसल बीमा से वंछित हो सकते हैं। इस योजना के तहत अधिसूचित फसलों धान, उड़द, अरहर तथा मक्का आदि फसलों का फसल बीमा कराया जा सकता है। इस योजना अंतर्गत ऋण एवं अऋणी कृषक जो भूधारक व बटाईदार सम्मिलित हो सकते हैं। जो किसान अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत नवीनीकृत की गई हो अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जोखिमों में बीमा आवरण उपलब्ध होगा, बाधित बुआई, रोपण जोखिम, बीमित क्षेत्र में कम वर्षा, प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई रोपण क्रिया न होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा। फसल कटाई के उपरांत होने वाली नुकसान अधिसूचित फसलों के कटाई उपरांत सुखने के लिए खेत में छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसमी वर्षा से होने वाली नुकसानों के लिए फसल बीमा एक कवच की तरह कृषकों को राहत दिलाने का कार्य करता है। खरीफ 2025 में समस्त अधिसूचित फसलों के लिए प्रीमियम दर कुल बीमित राशि की 2 प्रतिशत है, जो ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिए सामान होगी। कृषकों की धान असिंचित हेतु प्रीमियम राशि 800 रू. प्रति हेक्टेयर, धान सिंचित हेतु प्रीमियम राशि 1000 रु. प्रति हेक्टयर, उड़द हेतु 440 रु. प्रति हेक्टेयर, अरहर हेतु 600 रू. प्रति हेक्टेयर, मूंगफली हेतु 840 रू. प्रति हेक्टेयर, मक्का हेतु 740 रु. प्रति हेक्टेयर, मूंग हेतु 440 रू. प्रति हेक्टेयर, कोदो हेतु 320 रू. प्रति हेक्टेयर तथा कुटकी हेतु 340 रु. प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है।
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