रायपुर : विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन विधायक ब्यास कश्यप ने जिला जांजगीर-चांपा में उद्योग स्थापना के लिए अधिग्रहित जमीन, श्रमिक कल्याण हेतु संचालित योजनाओं तथा जिला जांजगीर-चांपा क्षेत्र के नगरीय निकायों में जल आवर्धन योजना एवं अन्य योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति के संबंध में प्रश्न पूछे। उन्होेंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2022 से जून 2025 तक पाॅवर प्लांट या अन्य उद्योग स्थापना के लिए हुए एम.ओ.यू., भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण के संबंध सवाल पूछे।
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जवाब में उद्योग मंत्री के द्वारा बताया गया कि राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2022 से जून 2025 तक कोई एम.ओ.यू. नही हुआ है तथापि इसके स्थान पर नवीन प्रणाली के अनुसार प्रश्नाधीन अवधि में जांजगीर-चांपा में एक इकाई मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड बेंगलुरू, कर्नाटक के लिए ‘‘इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट’’ पत्र जारी किया गया है। जवाब में बताया गया कि मेसर्स जांजगीर थर्मल पाॅवर लिमिटेड द्वारा उद्योग स्थापना में रूचि नही लिए जाने एवं भू-आबंटन हेतु जमा कराई गई तदर्थ अग्रिम प्रब्याजि राशि वापस मांग किये जाने के फलस्वरूप जमा कराई गई राशि इकाईयों को सीएसआईडीसी द्वारा स्वयं के मद से वापस की जा चुकी है।
विभाग द्वारा आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त में से ग्राम गतवा की कुल 100 एकड़ भूमि मेसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (मेसर्स बी.ए.एम.एल.) को आबंटन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसी तरह विधानसभा जांजगीर-चांपा के मेसर्स कर्नाटक पावर लिमिटेड को ग्राम गोधना, कुकदा, सलखन में भूमि आबंटित की जा चुकी है। इकाई द्वारा उपरोक्त भूमि के अर्जन हेतु मांग की गई मुआवजा एवं सेवा शुल्क राशि का भुगतान सीधे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी को किया गया है। सीएसआईडीसी द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान नही किया गया है।
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