सरगुजा : मामला एक नाबालिग लड़की को फुसलाकर भगा ले जाने का है। दरअसल 7 अगस्त को आरोपी रितेश सारथी वल्द रामलाल सारथी उम्र 22 वर्ष साकिन ग्राम अधला ने अमूक नाबालिग लड़की को शादी करने का झूठा आश्वासन देकर भगा ले गया और नाबालिग से लगातार दुष्कर्म करता रहा। नाबालिग लड़की के परिजनों द्वारा पता तलाश करने के बाद भी नाबालिग लड़की का पता नहीं चला। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भगा ले जाने की शक के बीना पर घरवालों ने नाबालिग लड़की के गायब होने की रिपोर्ट थाना लखनपुर दर्ज कराया था। परिवार वालों के द्वारा दरखास्त पेश करने के बाद लखनपुर पुलिस सदर धारा का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था ।विवेचना के दौरान नाबालिग लड़की को आरोपी रितेश सारथी के कब्जे से बरामद किया गया ।
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असल में आरोपी युवक शादी करूंगा कह कर नाबालिग लड़की से कई बार शारीरिक संबंध बनाया। अमुक नाबालिग लड़की का कथन लिया गया तो उसने भी बताया आरोपी युवक शादी करूंगा कह कर लगातार दुष्कर्म करता रहा। युवक के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से धारा 137(2) 64(2) (ड) बीएनएस पास्को एक्ट की धारा 4(2) 6 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर 12 अगस्त को न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है।
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