SC on Stray Dog : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा

SC on Stray Dog : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली :  आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुद्दे पर विवाद के बजाए समाधान होना चाहिए। इस केस की जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आवारा कुत्तों की नसबंद को हल नहीं हो सकता है, क्यों कि इससे रेबीज नहीं रुकता है। इनके डर के कारण मां-बाप बच्चों को घर के बाहर खेलने नहीं भेजते हैं। ये रुख मेरा है। इससे सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। इस बेहद गंभीर मुद्दे का हल निकालना ही होगा।

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रेबीज से दिल्ली में एक भी मौत नहीं...

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आवारा कुत्तों के मामले में हुई सुनवाई के दौरान कहा कि इस साल दिल्ली में रेबीज से एक भी मौत नहीं हुई है। कुत्तों के काटने के मामले जरूर आते हैं। इस तरह के मामले बुरे हैं। कोई भी ऐसे मामलों का बचाव नहीं कर रहा है, लेकिन 11 अगस्त का दिया गया आदेश भयावह स्थिति पैदा करेगा। उसको वापस लिया जाना चाहिए।

फैसले का हुआ भारी विरोध

दो जजों की बेंच ने पहले 11 अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया था कि आवारा कुत्तों को सेल्टर हॉम्स में डाला जाएगा। इस फैसले का सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर विरोध होने लगा। उसके बाद बुधवार को जस्टिस गवई ने कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स (इंडिया) एनजीओ की याचिका पर कहा था कि वह खुद इस मामले पर गौर करेंगे।

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