कोटपा 2003 के तहत बड़ी चालानी कार्रवाई, वसूली 1850 रूपये

कोटपा 2003 के तहत बड़ी चालानी कार्रवाई, वसूली 1850 रूपये

एमसीबी : कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिले में सघन प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत ब्लॉक मनेंद्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेंद्रगढ़, जिला न्यायालय परिसर, स्कूल, तहसील कार्यालय परिसर और खोंगापानी क्षेत्र के किराना दुकानों, चाय-पान ठेलों, गुमठियों एवं अन्य प्रतिष्ठानों पर सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा 2003) का उल्लंघन पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई। तहसीलदार श्रुति धुर्वे के नेतृत्व में गठित जिला प्रवर्तन दल में राजस्व विभाग से माल जमादार बलवंत सिंह यादव एवं अन्य कर्मचारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता, औषधि निरीक्षक आलोक मिंज एवं विकास लकड़ा, स्वास्थ्य विभाग से सुश्री लक्ष्मी रजक तथा पुलिस विभाग से हेमंत सिंह शामिल थे। इस संयुक्त टीम ने जांच के दौरान पान व किराना दुकानों पर बिना चेतावनी चिन्ह के तंबाकू उत्पाद बिकते पाए, जो कि कोटपा अधिनियम की धारा 4 एवं 6 का उल्लंघन है।

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कार्यवाही के अंतर्गत कुल 12 चालान काटे गए और 1850 रुपये की वसूली की गई। इस अवसर पर दुकानदारों एवं ग्राहकों को अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराते हुए यह चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री पाए जाने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को तंबाकू मुक्त बनाना तथा तंबाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य दुष्प्रभावों से जनता को बचाना है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तंबाकू नियंत्रण कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा और नियमित रूप से ऐसी जांच एवं चालानी कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।









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