छात्रों के भोजन में फिनाइल मिलाने के गंभीर प्रकरण में संलिप्त आरोपी सहायक शिक्षक को किया गया गिरफ्तार

छात्रों के भोजन में फिनाइल मिलाने के गंभीर प्रकरण में संलिप्त आरोपी सहायक शिक्षक को किया गया गिरफ्तार

सुकमा : थाना छिन्दगढ़ क्षेत्रान्तर्गत पोटाकेबिन पाकेला में छात्रों के भोजन मे जहरीली फिनाईल मिलाये जाने के घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सुकमा किरण चव्हाण द्वारा संवेदनशीलता एवं गंभीरता से लेते हुए घटना की उच्चगुणवत्तापूर्ण साइंटिफिक विवेचना एवं आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित शाह, अभिषेक वर्मा के निर्देशन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सुकमा परमेश्वर तिलकवार के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठन किया गया।विशेष टीम द्वारा मामले की सूक्ष्मता एवं गंभीरता पूर्वक सभी पहलुओं पर विवेचना प्रारंभ करते हुए फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल निरीक्षण, मामले से जुड़े महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य संकलन कर जब्त किया गया,साक्षियों का कथन दर्ज किया गया।

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विवेचना क्रम में संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में संलिप्त अभियुक्त सहायक शिक्षक धनंजय साहू को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ किया गया जिसने पोटाकेबिन के प्रभारी अधीक्षक से रंजिश के कारण घटना कारीत करना स्वीकार किया ,जिसके निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किये गए फिनायल बॉटल के डिब्बे को बरामद कर जब्त किया गया।आरोपी धनंजय साहू पिता हृदय राम साहू निवासी ग्राम पतोरा थाना पाटन जिला दुर्ग वर्तमान पदस्थापना सहायक शिक्षक बालक पोटाकेबिन पाकेला जिला सुकमा के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत अपराध सदर का पाये जाने से दिनांक 27.08.2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

ज्ञात हो कि मंगलवार को प्रार्थी दुजाल पटेल पिता मेघनाथ पटेल निवासी शासकीय आवासीय विद्यालय बालक पोटाकेबिन पाकेला थाना छिंदगढ जिला सुकमा (छ.ग.) थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि पोटाकेबिन पाकेला में दिनांक 21.08.2025 को आवासीय बच्चों के लिए तैयार किये गये रात्रि भोजन की सब्जी (बरबट्टी, बिन्स एवं आलू) में जहरीली फिनाईल मिला दिया गया था जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को दिया गया ,मामले में कलेक्टर सुकमा के द्वारा जॉच टीम गठित कर जांच कराया गया जिसमें घटना की पुष्टि हुई है जिसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट सहित लिखित शिकायत प्रस्तुत करने पर थाना छिन्दगढ़ में अपराध क्रमांक 46/25 धारा 109 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।मामले में विस्तृत विवेचना जारी है।









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