छात्रावास-आश्रमों में अनाधिकृत रूप से रह रहे बाहरी व्यक्तियों को तत्काल निष्कासन करने के निर्देश

छात्रावास-आश्रमों में अनाधिकृत रूप से रह रहे बाहरी व्यक्तियों को तत्काल निष्कासन करने के निर्देश

रायपुर, 11 सितम्बर 2025 : आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर ने प्रदेश के सभी विभागीय सहायक आयुक्तों को पत्र लिखकर इन आश्रम-छात्रावासों में अनाधिकृत रूप से रह रहे बाहरी व्यक्तियों पर तत्काल निष्कासन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आश्रम-छात्रावासों का नियमित रूप से निरीक्षण करने को भी कहा गया है। 

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गौरतलब है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 प्रारंभ होने के पूर्व आश्रम-छात्रावासों की व्यवस्थ सुदृढ़ करने के साथ ही बाहरी एवं अध्ययन कर चुके पूर्व विद्यार्थियों का छात्रावासों से निष्कासन करने हेतु छात्रावासों का भ्रमण कर विशेष अभियान चलाने तथा अनाधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों को छात्रावास से निष्कासित करने एवं आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस की सहायता लेने के लिए कड़े निर्देश जारी किये गये हैं।

सहायक आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा गया है कि जिलों में संचालित समस्त छात्रावास-आश्रमों का निरीक्षण कर अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे छात्र-छात्राओं को तत्काल निष्कासित कर पालन प्रतिवेदन 07 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भविष्य में अनाधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों का छात्रावास में पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।








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