सरगुजा : थाना मणीपुर पुलिस टीम ने जिला बदर हुए अनावेदक इन्दर सोनवानी को बिना जायज हुकुम के जिला मे प्रवेश किये जाने पर गिरफ्तार किया है। दरअसल अनावेदक को जिला दंडाधिकारी सरगुजा ने 01 वर्ष के लिए सरगुजा जिला सहित आसपास के अन्य 05 जिलों से जिला बदर करने हुक्म जारी किये हैं।आरोपी के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 170/126, 135(3) के तहत कार्यवाही की गई थी। आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों पर सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही है। मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है इन्दर सोनवानी पिता राम प्रसाद सोनवानी उम्र 44 वर्ष निवासी साडबार थाना मणीपुर जिला सरगुजा को कार्यालय कलेक्टर एव जिला दण्डाधिकारी जिला सरगुजा के आदेश क्रमांक 157/ वाचक/25 अंबिकापुर दिनांक 2 फरवरी 2025 के तहत जिला सरगुजा एवं अन्य सीमावर्ती जिलों से 01 वर्ष की कालअवधि के लिए आदेश पारित कर जिला बदर की कार्यवाही की गई थी 12 सितम्बर 2025 को जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना मणीपुर जिला सरगुजा का निगरानी बदमाश जिला बदर किया हुआ व्यक्ति इंदर सोनवानी अपने घर सांडबार हरिजन पारा में है ।
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सूचना पर पुलिस मौक़े पर रवाना होकर देखे इंदर सोनवानी उक्त जारी हुक्म की अवहेलना कर अपने घर साडबार हरिजनपारा में मौजूद मिला। निगरानी शुदा जिला बदर बदमाश इंदर सोनवानी जिला दण्डाधिकारी सरगुजा के आदेश की नाफरमानी करते हुए जिला सरगुजा में आकर जनता के बीच स्वयं को प्रभावशील बनाने के लिए घर पर था। अनावेदक द्वारा संज्ञेय अपराध घटित करने की संभावना पर थाना मणीपुर मे अनावेदक के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 44/177/25 धारा 170 /126,135(3) बी.एन.एस.एस.तहत गिरफ़्तार कर प्रतिबंधित करने हेतु इस्तगासा कार्यपालिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के समक्ष पेश किया गया है।सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी मणीपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह, सहायक उप निरीक्षक अनिल पाण्डेय, आरक्षक सत्येंद्र दुबे, उमाशंकर साहू, अनिल सिंह, पवन यादव सक्रिय रहे।

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