सरगुजा : मामले का संछिप्त फर्जी दस्तावेज के जरिए सूदखोरी करने के जुर्म में पुलिस ने संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार किया है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थिया अलका सिंह साकिन नवापारा गोधनपुर रोड थाना गांधीनगर ने 26जुलाई25 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रार्थिया अपने जानपहचान की अनुपमा सिंह से उधारी में 13 लाख रूपये ली थी जिसमें 11 लाख 82 हजार रूपये वापस कर चुकी है। अब अनुपमा 10 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से कुल 18 लाख रूपये की मांग कर गंदी गंदी गाली देकर कर्ज ब्याज सहित वापस करने के लिए प्रताडित कर रही है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस अपराध क्रमांक 423/25 धारा 296 एवं छत्तीसगढ़ ऋणीयों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया ।
दौरान विवेचना पुलिस टीम ने प्रार्थिया एवं गवाहों का कथन लेख कर घटनास्थल का मुआइना कर मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर के ओर भेजा गया । पड़ताल में मे पाया गया कि प्रकरण मे आरोपिया द्वारा स्वयं का 06 लाख, एवं अपने परिचित अनुज सिंह का 04 लाख, पंकज चौधरी से 10 लाख रूपये,तथा भक्कू राम मुंडा भाथुपारा से 3 लाख रुपये एवं अन्य से 3 लाख रूपये लेकर सभी का पैसा का 10 प्रतिशत मासिक ब्याज लेने के नियत से सभी मिलकर अपने पैसे का अवैध लाभ अर्जित करने के लिए ब्याज पर देने का फैसला लेकर अपराधिक षडयंत्र कर उसी पैसा को अल्का को दिए और अवैध लाभ अर्जित कर ब्याज लेने के लिए सभी मिलकर पिडिता पर दबाव बनाने लगे।
ये भी पढ़े : मुखिया के मुखारी - जनसंपर्क बना कर { हाथ } संपर्क है
अनुपमा एवं उसके साथीयो ने 13 लाख रूपये अल्का को पहले सभी का उधारी रकम देकर उसके एवज में सभी मिलकर कूटरचित छल पूर्वक अनुपमा के माध्यम से 3 नग हस्ताक्षर शुदा कोरा चेक अल्का एवं उसके पति का एसबीआई एवं सेंट्रल बैंक का लेकर 10 लाख लेने के बाद 10-10 लाख का रकम भरकर उसकी पुष्टी के लिए 06जनवरी2025 को अल्का से क्रय कराया हुआ 50 रूपये का स्टांप को धोखाधडी से अपने कब्जे में लेकर एक माह बाद उसमें अल्का की अनुपस्थिति में अपने मन से फर्जी अनुबुध पत्र तैयार कराकर शिकायत की गई एवं उसी तैयार का आवेदन माननीय न्यायालय में अवैध लाभ लेने के उपयोग से पेश किया गया है। जाँच पर फर्जी तरीका से कुटरचित दस्तावेज तैयार करना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 61 (ख) 318 (4) 338, 339.3 (5) बीएनएस जोड़कर प्रकरण में आरोपीयो को तलब कर पुछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) अनुपमा सिंह पिता स्व.गणेश प्रताप सिंह उम्र 45 साल साकिन पटपरिया थाना गाँधीनगर (02) पंकज चौधरी आत्मज स्व. सकलदीप चौधरी उम्र 35 साल साकिन दर्रीपारा थाना मणीपुर (03) भक्कु राम मुंडा पिता मोहन राम मुंडा उम्र 40 साल साकिन दर्रीपारा थाना मणीपुर (04) अनुज सिंह आत्मज हरि नारायण सिंह उम्र 43 साल साकिन मायापुर थाना अंबिकापुर का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पुछताछ करने पर अपने मेमोरन्डम में उधारी में सभी मिलकर आपराधिक षडयंत्र कर ब्याज प्राप्त करने के लिए कोरा चेक लेकर उसमें मनमानी रकम भरकर अल्का के गैरहाजिरी में भरकर पंकज चौधरी से फर्जी कुटरचित स्टांप लिखवाकर तैयार कराकर न्यायालय में अवैध लाभ लेने के लिए परिवाद दायर किया गया है।
प्रकरण में आरोपीया के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल स्टांप पेपर जप्त किया गया है, पंकज चौधरी द्वारा अपने मेमोरंडम में स्टाम्प लिखना स्वीकार किया गया है। सभी आरोपियों की षड़यंत्र में संलिप्ता उजागर होती है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गयाहै। प्रकरण का एक अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार है। फरार आरोपी का पता तलाश किया जा रहा है सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उप निरीक्षक नवल किशोर दुबे, महिला आरक्षक प्रिया रानी, आरक्षक अतुल शर्मा सक्रिय रहे।
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

Comments