पटाखा दुकानों में आग से सुरक्षा के लिए जारी की गई एडवायजरी

पटाखा दुकानों में आग से सुरक्षा के लिए जारी की गई एडवायजरी

कवर्धा टेकेश्वर दुबे :  दीपावली पर्व के मद्देनज़र जिले में संचालित समस्त स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा एसडीआरएफ मुख्यालय रायपुर द्वारा विस्तृत एडवायजरी जारी की गई है। एडवायजरी में अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी मानकों के पालन पर विशेष जोर दिया गया है।जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी, नगर सेना ने बताया कि सभी पटाखा दुकानें अज्वलनशील सामग्री, जैसे टिन शेड इत्यादि से निर्मित होनी चाहिए। किसी भी दुकान का निर्माण कपड़ा, बांस, रस्सी या टेंट जैसी ज्वलनशील वस्तुओं से नहीं किया जाना चाहिए। दुकानों के बीच न्यूनतम तीन मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है तथा एक दुकान के ठीक सामने दूसरी दुकान नहीं लगाई जाए। उन्होंने बताया कि प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल का लैंप, गैस लैम्प या खुली बिजली बत्ती का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी पटाखा दुकान के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। विद्युत तारों में खुले ज्वाइंट नहीं होने चाहिए तथा प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर का उपयोग आवश्यक है, ताकि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो सके।

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जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी, नगर सेना ने बताया कि दुकानें ट्रांसफार्मर के समीप या हाई टेंशन पावर लाइन के नीचे नहीं लगाई जाएँगी। प्रत्येक दुकान में कम से कम 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना अनिवार्य है, जिसकी मारक क्षमता छह फीट होती है। साथ ही दुकानों के सामने 200 लीटर क्षमता के पानी से भरे ड्रम एवं बाल्टियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। दुकानों के सामने किसी भी प्रकार के वाहन, विशेषकर बाइक या कार की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस के आपातकालीन फोन नंबर दुकान परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएँ तथा अग्निशमन वाहनों के आवागमन हेतु पर्याप्त स्थान सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन ने समस्त पटाखा विक्रेताओं से अपील की है कि वे जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करें, ताकि दीपावली पर्व सभी के लिए सुरक्षित और आनंदमय बन सके। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियामावली 2021 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।










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