सरगुजा : थाना धौरपुर के मर्ग क्रमांक 41/25 धारा 194 बी.एन.एस.एस. के मृतक नंदलाल दास आत्मज लोहरा दास उम्र 62 वर्ष साकिन बकीला थाना लुण्डा के मृत्यु के संबंध में पुलिस टीम ने पूरे दिलचस्पी के साथ गहराई से तहकीकात किया । जांच के दौरान घटनास्थल का मुआइना कर गवाहों का बयान लेख किया गया। पुलिस द्वारा शव निरीक्षण एवं पीएम रिपोर्ट का बारीकी से अवलोकन की गई जांच में पाया गया कि दिनांक 15/सितंबर/2025 के रात को मृतक नंदलाल दास अपने गांव से ग्राम सखौली अपने रिस्तेदार मोहर साय के यहां करमा नाचने गया था। दूसरे दिन 16/सितंबर/2025 को सुबह 07.00 बजे मोहर साय का पडोसी तिलक दास व उसका साला राजकुमार पनिका ऊर्फ सोनू दास एक दूसरे के साथ लडाई झगडा कर रहे थे। नन्दलाल बीच बचाव करने लगा तब तिलक दास नंदलाल को बोला तुम बीच बचाव करने वाले कौन होते हो कहते हुए गला पकडकर जमीन में गिराकर हत्या करने की नियत से 07 बार पैर से मृतक के पेट में मारकर गंभीर चोट पहुंचाया था।
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जिस कारण ईलाज के दौरान 18 सितंबर की रात नंदलाल की मौत हो गई। पुलिस द्वारा मर्ग जांच किये जाने पर आरोपी तिलक दास के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने कारण आरोपी के विरुद्ध थाना धौरपुर मे अपराध क्रमांक 49/25 धारा 103 (1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
मामले मे पुलिस टीम ने प्रकरण के आरोपी तिलक दास को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। आरोपी ने अपना नाम तिलक दास आत्मज गफुरन दास उम्र 46 वर्ष साकिन सखौली महादेवपारा थाना धौरपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर कातिल ने अपने इकबालिया बयान में कत्ल करना इकरार किया। आरोपी के विरुद्ध जुर्म करना सबूत पाये जाने से इस कत्ल प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी धौरपुर उप निरीक्षक अश्वनी दीवान, प्रधान आरक्षक संजय लकड़ा, आरक्षक पंकज देवांगन , सुशील मिंज, प्रदीप बखला सक्रिय रहे।
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