छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दो दवाओं के उपयोग पर लगाई अस्थायी रोक

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दो दवाओं के उपयोग पर लगाई अस्थायी रोक

रायपुर : राज्य में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSC) द्वारा नियमित निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी क्रम में हाल ही में की गई जांच के दौरान दो दवाओं पर अस्थायी रोक लगाई गई है।

कॉर्पोरेशन द्वारा ड्रग वेयरहाउस कवर्धा में बैक्लोफेन 10 एमजी टैबलेट (Drug Code – ND88) के Batch No. RT24126 और RT25018 का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें कुछ पैकेट्स पर रंग परिवर्तन पाए गए। एहतियातन इन बैचों के वितरण और उपयोग पर अस्थायी रोक लगाते हुए नमूनों को NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में पुनः परीक्षण हेतु भेजा गया है।

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इसी प्रकार, रीजनल ड्रग वेयरहाउस बिलासपुर से आयरन सुक्रोज 100 एमजी इंजेक्शन (ड्रग कोड – D285), बैच No. V24104 को प्राथमिक स्वास्थ्य एवं जच्चा-बच्चा केंद्र, बंधवापारा (हेमू नगर) में उपयोग के दौरान एक मरीज में साइड इफेक्ट की सूचना प्राप्त हुई। इस पर CGMSC ने संबंधित बैच के उपयोग पर भी सावधानीवश अस्थायी रोक लगाई है।

कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि दोनों प्रकरणों की जांच एवं दवाओं के परीक्षण परिणामों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई निविदा की शर्तों और नियमों के अनुसार की जाएगी।

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि वह राज्य के मरीजों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सतत निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया अपना रहा है।







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