सक्ती : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मनोज कुमार गर्ग निवासी वार्ड क्रमांक 15 सक्ती का दिनांक 07.11.2025 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक यह अशोक सुपर बाजार का संचालक है जो दिनांक 06.11.2025 के रात्रि करीबन 09.00 बजे अपने दुकान को बंद करके घर आ गया और खाना पीना खाकर सो गया । दिनांक 07.11.2025 के सुबह 07.00 बजे जब सोकर उठा तो देखा कि घर के अंदर में सीसीटीव्ही हेतु लगे डीव्हीआर तथा कैमरा नही था और आसपास सामान की जांच किया तो कुछ कपड़े भी नही थे। घर में चोरी होने की शंका होने पर घर में लगे दूसरे सी सी टी व्ही कैमरो को चेक किया तो पता चला कि एक व्यक्ति रात्रिं में 03.13 बजे घर में घुसकर डीव्हीआर को बंद कर रहा था डीव्हीआर और कैमरा घर से गायब था जिसकी कीमत करीबन 5000 रूपये होगी ।सीसीटीव्हीह फुटेज दिखाकर चोरी करने वाले व्यक्ति के बारे में पूछने पर बताया कि यह वयक्ति सक्ती निवासी अमीन खान है। जिसे जानता पहचानता हूं। की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
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पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल सिंह ठाकुर द्वारा सम्पत्ति संबंधी अपराधों में दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिश यादव के मार्गदशन में संदेही अमीन खान को घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 07.11.25 के रात्रि करीब 01.00 बजे चोरी करने की नियत से अशोक सुपर बाजार सक्ती के संचालक मनोज कुमार गर्ग के मकान के पीछे तरफ झाडी में छुप कर बैठा था रात्रि करीब 03.00 बजे मनोज कुमार गर्ग के आहाता में चढ़ कर मकान के उपर छत में चढ़ गया छत के उपर सटर में अंदर से ताला लगा हुआ था जिसे लोहे के राड से ताला को तोड कर सटर को खेल कर सीढी के माध्यम से कमरा के अंदर में घुस कर दीवाल किनारे में लगा एक डीवीआर, एक नग सीसीटीवी कैमरा, एक नग पावर सप्लाई को चोरी कर मनोज गर्ग के मकान के पीछे तरफ झाड़ी में पकड़े जाने के डर से छुपाकर रखा हूँ। जिसे अमीन खान के बताए अनुसार जप्त किया गया है। प्रकरण में संपूर्ण विवेचना कारवाही से आरोपी अमीन खान पिता सलीम खान उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 04 बुधवारी बाजार शक्ति के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।



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